आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और विद्युत से जुड़ी अन्य अनियमितताओं के लंबित मामलों का समाधान समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अदालत में समझौता कर अपने लंबित मामलों का निराकरण कराएं और अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि Electricity Act 2003 की धारा 135 के अंतर्गत बिजली चोरी से जुड़े जो प्रकरण लंबित हैं या विशेष न्यायालयों में विचाराधीन हैं , उनके निपटारे के लिए यह एक अच्छा अवसर है। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क करना होगा। किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ विद्युत वितरण कंपनियों के अनुसार इस लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। इनमें सभी घरेलू उपभोक्ता , सभी कृषि उपभोक्ता , 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता तथा 10 अश्व शक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के बिजली चोरी से जुड़े लंबित प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण ...
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