"रामवती अहिरवार के परिवार के सदस्य, जिनकी हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रहली, सागर | 1 अक्टूबर 2023।"


 

"प्रतिनिधि चित्र"

मध्यप्रदेश, सागरजिला सागर विकासखंड रहली के द्वितीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. शुभ्रा सिंह ने बुधवार को महिला हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने पैरवी की।

घटना विवरण: मृतिका रामवती अहिरवार, जो अपने पति को छोड़कर अपने भाई मन्नू अहिरवार के साथ रह रही थी, रहली के पटना ककरी गांव की निवासी थी। वार्ड के निवासी रामनाथ, पिता कामत अहिरवार, उनके बेटे गुलशन और अनिल, और पत्नी श्रीमती रति का मृतिका की जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने का इरादा था, जिसके चलते आए दिन विवाद होते रहते थे।

घटना के दिन, इन चारों आरोपियों ने मिलकर रामवती पर लाठियों और लात-घूंसे से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

                                                                                                                                  - The News Grit


Comments

  1. पैसों के लिए लोग क्या- क्या कर जाते है।

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  2. ये महान दृश्य है जल रहा मनुष्य है.....

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